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सीओटीपीए 2003

भारत के संसद के द्वारा 2003 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद(विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 या सीओटीपीए-2003 बनाया गया, जिसमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन, और सिगरेट और अन्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के लिए निषेध प्रदान किया गया है। इस अधिनियम को भारत के संसद के द्वारा 39वें विश्व स्वास्थ्य असेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव पर प्रभाव डालने के लिए अधिनियमित किया गया, जिसमें सदस्य राज्यों से तंबाकू धुआं के अनैच्छिक संपर्क से धूम्रपान करने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के उपायों को लागू करने के लिए आग्रह किया गया था।

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