डीएमएफटी साहिबगंज
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित एक ट्रस्ट है, जो खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करता है। इसे जिले में प्रमुख या लघु खनिज रियायत धारक के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है जैसा कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
कानुनी प्रावधान:
खान और खनिज विकास विनियमन (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 9बी में प्रावधान है कि ‘खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट की स्थापना करेगी, जिसे जिला कहा जाएगा। खनिज फाउंडेशन।
केंद्र सरकार ने 16.09.2015 को सभी राज्य सरकारों को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 20ए के तहत जिला खनिज फाउंडेशन के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में पीएमकेकेकेवाई को शामिल करने के निर्देश जारी किए।
संबंधित दस्तावेज
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गवर्निंग काउंसिल डीएमएफटी गवर्निंग काउंसिल
गवर्निंग काउंसिल-संशोधित डीएमएफटी संशोधित गवर्निंग काउंसिल
पीएमकेकेकेवाई गाइडलाइन पीएमकेकेकेवाई गाइडलाइन अंग्रेजी
पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश हिंदी
वार्षिक रिपोर्ट (2016-17)
डीएमएफटी_2016-17
वार्षिक रिपोर्ट (2017-18) Dmft_2017-18
वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) Dmft_2018-19